Fri 01 May 2026

ब्रेकिंग

खरसिया-प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में हेममन्नू म्यूजिकल ग्रुप की शानदार प्रस्तुति

सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुरू की किसान हेल्पलाइन 155253, कहा- अन्नदाता के हित में हुई अहम पहल

कटनी- 1 मई से शुरू होगा जनगणना का प्रथम चरण

कटनी । शराब दुकान के कर्मचारियों ने फौजी से की मारपीट, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

कटनी में अवैध प्लॉटिंग सिंडिकेट सक्रिय, कार्रवाई पर उठे सवाल

सुचना

एमपी न्यूज लाइव मीडिया ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता

MP न्यूज लाइव, सेटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल सेटेलाइट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध :- Play on tv , DTH Live, Ebaba, CNN, PLAYON, AMAZON FIRE STICK, JIO AIR FIBRE

: वेतन भुगतान के संबंध में मांगे पैसे,अधिकारी को किया निलंबित

admin

Fri, Mar 29, 2024
सागर / संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरीहार ऋषि कुमार त्रिपाठी के द्वारा वेतन भुगतान के संबंध में कथित पैसे मांगे जाने पर तत्काल प्रभार से निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला छतरपुर के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरीहार के संबंध में सोशल मीडिया पर प्राचार्य की रिश्वतखोरी का वायरल ऑडियों एवं 26 मार्च को प्रसारित समाचार के अनुक्रम में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं सहायक संचालक, सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त दल द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच की गई। जॉच उपरांत प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार प्रभारी प्राचार्य शास.उ.मा.वि. गौरीहार एवं प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरीहार ऋषि कुमार त्रिपाठी (मूलपद-व्याख्याता) शा.उ.मा.वि.सी.एम. राईज बारीगढ़ जिला छतरपुर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है। जॉच प्रतिवेदन 27 मार्च के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत कु. रेखा भुरजी का वेतन माह अगस्त 2023 से फरवरी 2024 तक का वेतन माह मार्च 2024 में होने से प्रदर्शित होता है कि ऋषि कुमार त्रिपाठी द्वारा वेतन भुगतान हेतु राशि न दिये जाने के कारण संबंधित को विलंव से भुगतान किया गया है। वेतन भुगतान के संबंध में कथित पैसे मांगे जाने संबंधी वायरल हुये आडियों के संबंध में ऋषि कुमार त्रिपाठी के माबाईल डिटेल्स का परीक्षण करने पर कॉल डिटेल्स हटाया जाना पाया गया है। जाँच में सोशल मीडिया/वाट्सएप पर नवनियुक्त शिक्षक से पैसे मांगे जाने संबंधी वायरल ऑडियों की प्रथम दृष्टया पुष्टि पाई गई है। ऋषि कुमार त्रिपाठी का उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता का द्योतक एवं पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लघंन है। जिसके अन्तर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में ऋषि कुमार त्रिपाठी का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में ऋषि कुमार त्रिपाठी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन