: मतगणना कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी प्रतिबंधित
Sat, Jun 1, 2024
सागरI सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी मतगणना अभिकर्ता एवं जनप्रतिनिधि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतगणना संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें, मतगणना कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित रहेगी। उक्त विचार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने जन प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों की बैठक मे व्यक्त किये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रुपेश उपाध्याय, संयुक्त कलेक्टर गगन बिसेन सहित समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के तहत दिये गये निर्देशानुसार मतों की गणना का कार्य 4 जून को किया जायेगा। मतगणना प्रक्रिया के संचालन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने आज बैठक आयोजित कर संबंधितो को आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान की।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर्य ने कहा मतगणना को लेकर सारी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पूरा पालन करते हुए सारी तैयारियां की जा रहीं हैं। सी-1 यानी काउंटिंग से एक दिन पहले पोस्टल बैलेट यहां से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किए जाएंगे, उसके भी प्रोटोकॉल की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, तदानुसार राजनैतिक दलों को भी सूचना दे दी गई है।कलेक्टर आर्य ने कहा मतगणना स्थल पर तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन स्ट्रांग रूम का निरीक्षण दिन में दो बार किया जा रहा है। मतगणना के लिए जो कक्ष बनाये गये हैं, उन कक्षों में सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। टेबल कुर्सी लगाने का काम, जालियां, बेरीकेटिंग लगाने का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बाहरी परिसर में टेंट लगाया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों, मीडिया कर्मियों के लिए और मेडिकल टीम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, जनरेटर इन सभी की व्यवस्थाएं भी वहां पर पूरी की जा रही है।निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना को पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त मीडिया सेंटर में बड़ी एलईडी लगाई जा रही है। पूरे परिसर को सीसीटीव्ही कैमरा से लैस किया गया है, इसके अलावा सीसीटीव्ही कैमरे के फुटेज़ देखने के लिए स्क्रीन प्रेक्षक और आर.ओ. के कक्ष में लगाई गई है और पुलिस भी उस पर लगातार निगरानी रखेगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाये। उन्होंने बताया आयोग के निर्देश के अनुसार सभी को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि कहीं पर भी कोई चूक की गुंजाइश न रहे। मतगणना में जो सहायक है, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम किया गया है, ताकि निर्वाचन की भांती ही मतगणना भी सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो।
: विश्व तम्बाकू निषेध कार्यक्रम अंर्तगत के जन-जागरूकता रैली निकाली
Sat, Jun 1, 2024
सागर| विश्व तम्बाकू निषेध कार्यक्रम के तहत “बच्चों को तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना“ की थीम पर जिला चिकित्सालय परिषर में डॉ. ज्योति चौहान क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जन-जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में डॉ. आर. एस. जयंत सिविल सर्जन, डॉ. अभिषेक ठाकुर आरएमओ, डॉ. मधु जैन शिशुरोग विषेशज्ञ, डॉ. संजय राधव, डॉ. ब्रजेश यादव, डॉ. जितेन्द्र सराफ, जाली शाबू डीपीएचएनओ, नर्सिंग आफीसर, सिस्टर टूयटर, बीएमएसी की प्रशिक्षु नर्सिंग छात्रायें, एमपीडब्ल्यू प्रशिक्षु, शहरी आशा कार्यकर्ता, चिकित्सक एवं स्टाफ सम्मिलित रहे।
डॉ. ज्योति चौहान ने बताया कि गर्भवती महिला के आसपास धूम्रपान होने से महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु को सिगरेट का धुंआ जानलेवा हो सकता हैं बच्चें को कुपोषित कर सकता हैं। डॉ. आर.एस. जयंत ने बताया कि तम्बाकू के सेवन से विभिन्न बीमारियों जैसे-कैंसर, टीबी, और स्वास संबंधी बीमारियों को आमंत्रण देता हैं। परिवार के साथ-साथ आपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचाता है। डॉ. धर्मेन्द्र कनोजिया तम्बाकू नियत्रण कार्यकम नोडल अधिकारी ने बताया कि बच्चे तम्बाकू के प्रति भ्रामक एवं आकर्षित प्रचार-विज्ञापन, रोल मार्डेल, सेलिब्रिट से प्रेरित होकर आकर्षित होते हैं इस की रोकथाम करना हैं और किशोर-किशोरियों और युवाओं को तम्बाकू के सेवन से रोकने और इससे होने वाले दूष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना अनिवार्य हो गया हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एवं उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादो को बेचना एवं शैक्षणिक संस्थाओ के 100 गज के दायरे में बेचना दोनों ही प्रतिबंधित किये गये हैं।
डॉ. ममता तिमोरी ने कार्यालय के अधिकारी,कर्मचारियों को तम्बाकू से निर्मित उत्पाद के सेवन न करने की शपथ दिलाई और बताया कि कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ यदि तम्बाकू खाता पाया गया तो 200 रू.का जुर्माना किया जावेगा। साथ ही अन्य को भी तम्बाकू के सेवन न करने हेतु प्रेरित करें। महिलाओं के तम्बाकू खाने को भी रोकने हेतु कहा गया ताकि परिवार पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े ।
: आंगनबाड़ी केन्द्र: सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे
Fri, May 31, 2024
पन्नाI कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से तापमान में बढ़ोत्तरी और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया है। अब आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जबकि 10 बजे बच्चों के भोजन का समय निर्धारित किया गया है। 11 से 12 बजे तक थर्ड मील, पोषण परामर्श, मंगल दिवस, वृद्धि निगरानी, किशोरी बालिका योजना अंतर्गत परामर्श और गृह भेंट की गतिविधियां होंगी। केन्द्रों पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रिकार्ड संधारण का कार्य होगा।